(Image Source : Internet)
नागपुर।
नागपुर महानगर पालिका ने हिंसा में शामिल आरोपियों के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर अभियान शुरू किया। सोमवार सुबह मनपा प्रशासन ने महल इलाके में हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर को गिराने की कार्रवाई की। इसके अलावा, यशोधरा नगर थाना क्षेत्र के संजय बाग कॉलोनी में एक दो मंजिला अवैध इमारत को भी ढहाया गया। फहीम खान की मां ने इस कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मनपा की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया और इस पर तत्काल रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई एकतरफा और निशाना बनाकर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि नगर निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई न्यायिक आदेशों के खिलाफ थी और आगे कोई कदम उठाने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
24 घंटे के नोटिस के बाद मनपा ने की थी कार्रवाई
मनपा ने आरोपियों के घरों पर अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया था और 24 घंटे की समय सीमा दी थी। इसके बाद, मंगलवार सुबह नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई रोक दी गई है।