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नागपुर।
दिल्ली के कारोबारी से मारपीट के मामले में आरोपी वसीम बावला की जमानत अर्जी खारिज कर कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। लकड़गंज पुलिस ने दिल्ली के रंजीत कमल सिंह कुंडलिया (27) की शिकायत पर बावला और उसके साथियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में बावला के साथ अब्दुल सैजी अहमद (31) को भी गिरफ्तार किया गया था। दो दिन की पुलिस हिरासत के बाद कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया।
इसी बीच बचाव पक्ष ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कुंडलिया के वकील सुमित बोदालकर ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बावला को केंद्रीय जांच एजेंसी पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने जांच एजेंसी के कर्मचारियों को रिश्वत की पेशकश कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह इस मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।