-मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठाने का आवाहन
-31 अगस्त तक जमा किया जा सकता है आवेदन
नागपुर।
राज्य सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। इस योजना के जरिए 30 हजार रुपए तक का फायदा दिया जाएगा।
योजना के मुख्य बिंदु क्या है?
इस योजना में भारत में कुल 73 और महाराष्ट्र में 66 तीर्थयात्रियों को शामिल किया गया है। राज्य के वरिष्ठ नागरिक महाराष्ट्र और देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक की तीर्थयात्रा के लिए इस योजना का एकमुश्त लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यात्रा व्यय की अधिकतम सीमा 30 हजार रुपए प्रति व्यक्ति होगी। इसमें वास्तविक यात्रा, भोजन, आवास आदि जैसे सभी पहलू शामिल होंगे।
किसे होगा फायदा?
इस योजना के लाभ के लिए राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वे महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ वरिष्ठ नागरिक को एक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा कि वह सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य जांच के बाद प्रस्तावित यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट है। (यह प्रमाणपत्र यात्रा की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, महाराष्ट्र राज्य निवास प्रमाण पत्र, महाराष्ट्र राज्य जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यदि लाभार्थी का अधिवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो चार पहचान दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, 15 वर्ष की आयु से पहले लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी स्वीकार किया जाएगा, आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार का मुखिया (वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक) या पीला, नारंगी राशन कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, निकटतम रिश्तेदार का मोबाइल नंबर और शर्तों का पालन करने का वचन पत्र और योजना की शर्तों का पालन करने वाले अंडरटेकिंग की आवश्यकता होगी। यह आवेदन सेतु केंद्र से किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा। इसके लिए ऑनलाइन फोटो जमा करना जरूरी है।
इन वर्गों को नहीं मिलेगा कोई फायदा
जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, वे सदस्य जिनके परिवार के सदस्य किसी सरकारी विभाग, उपक्रम, बोर्ड, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, 2.50 लाख रुपए तक की आय वाले आउटसोर्स कर्मचारी, स्वैच्छिक कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारी पात्र होंगे। 2.5 लाख रुपए से अधिक आय वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिक भी अयोग्य होंगे।
ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन
लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति करेगी। आवेदकों की संख्या के साथ-साथ उस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सरचार्ज लगाकर कोटा तय किया जाएगा। निर्धारित कोटे से अधिक आवेदनों की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थी का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
अपने खर्चे पर गंतव्य तक
जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित यात्रियों की सूची समाज कल्याण आयुक्त, पुणे को सौंपी जाएगी। चयनित यात्रियों की सूची यात्रा के लिए अधिकृत पर्यटक कंपनी को दी जाएगी। एक नामित आधिकारिक पर्यटक कंपनी एक एजेंसी दौरे पर यात्रियों के एक समूह के प्रस्थान की व्यवस्था करेगी, राज्य सरकार तय करेगी कि यात्रियों की यात्रा के लिए क्या सुविधाएं आवश्यक हैं। सभी तीर्थ यात्रियों को अपने खर्च पर गंतव्य (प्रस्थान) तक पहुंचना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए आवेदन पत्र भरने की सुविधा सेतु केंद्र पर उपलब्ध होगी। आवेदन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायालय, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के सामने, श्रद्धानंदपेठ, नागपुर में किया जा सकता है। आवेदक को स्वयं उक्त स्थान पर उपस्थित होना होगा। ताकि उनकी सीधे फोटो खींचकर केवाईसी किया जा सके। इसके लिए आवेदक को परिवार का संपूर्ण पहचान पत्र (राशन कार्ड), अपना आधार कार्ड लाना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्र आवेदकों की अनंतिम सूची पोर्टल, ऍप पर घोषित की जाएगी। पात्र अंतिम सूची में आवेदक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उक्त आवेदक का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा।
75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को दी जाएगी सहायता
75 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक को अपने जीवनसाथी या किसी सहायक को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। आवेदक को अपने आवेदन में यह बताना होगा। एक यात्रा सहायक आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है, भले ही 75 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक का जीवनसाथी 60 वर्ष से कम आयु का हो। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को इस योजना के लिए अपना आवेदन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, श्रद्धानंदपेठ, नागपुर में जमा करना होगा।