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नागपुर :
सावनेर तहसील निवासी 5 वर्षीय बालिका का यौन शोषण करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2 हजार रु. जुर्माना तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ओ.पी. जायसवाल ने यह फैसला सुनाया है. आरोपी वलनी तट्टा लाइन निवासी सुनील उर्फ मोटू (28 वर्ष) है.