नागपुर :
चमार अनुसूचित जाति का वैधता प्रमाणपत्र अवैध करार दिए जाने के बाद जिला परिषद की सदस्यता गंवा चुकी कांग्रेस नेता रश्मि बर्वे ने पारशिवनी तहसील के टेकाडी सर्कल के उप चुनाव के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व न्यायमूर्ति अभय मंत्री ने सोमवार को इस याचिका की सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की है.
श्रीमती बर्वे बुधवार को टेकाडी सर्कल का सुनवाई प्रतिनिधित्व कर रही थीं. उन पर चुनाव आयोग अपात्रता कार्रवाई का कार्यक्रम की वजह से यह घोषित सीट रिक्त हुई. इस पर राज्य चुनाव आयोग ने 19 जुलाई 2024 को इस सर्कल के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है. इसके अनुसार, इस सर्कल में आगामी 11 अगस्त को मतदान होगा. श्रीमती बर्वे द्वारा जाति वैधता प्रमाणपत्र और जिला परिषद सदस्यता रद्द करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका निर्णय अधीन है. इस याचिका पर 9 मई 2024 को न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे व न्यायमूर्ति मुकुलिका जवलकर के समक्ष अंतिम सुनवाई हुई. इसके बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा. यह निर्णय घोषित नहीं किया गया है. इससे टेकाडी सर्कल का उपचुनाव नहीं कराया जा सकता, का दावा
नई याचिका में किया गया है. बर्वे की ओर से एड. समीर सोनवणे ने पैरवी की.