पेट्रोलियम लाइसेंस निलंबन पर रोक

    06-May-2024
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Ban on petroleum license suspension
 
नागपुर :
लॉ कॉलेज चौक स्थित मारवाह पेट्रोल पंप में पेट्रोलियम भंडारण (स्टोरेज) का लाइसेंस निलंबित करने और पेट्रोलियम बिक्री रोकने वाले विवादग्रस्त आदेश पर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विविध पहलुओं को देखते हुए अंतरिम रोक लगाई है.
 
इस मामले पर न्यायमूर्ति द्वय नितिन सांबरे व अभय मंत्री की अदालत के समक्ष सुनवाई हुई. यह पेट्रोल पंप मारवा एंड कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है. इस पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर कानूनी विवाद शुरु होने से पेट्रोलियम व विस्फोट सुरक्षा विभाग के उप मुख्य नियंत्रक ने 16 जनवरी 2024 को पेट्रोलियम भंडारण के लिए लाइसेंस निलंबित किया था. इसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने 17 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर पेट्रोलियम की आपूर्ति व बिक्री रोक दी थी.
 
इन दोनों आदेशों के खिलाफ मारवा एंड कंपनी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. मारवा कंपनी की ओर से एड. रोहन छाबरा ने पक्ष रखा.