बर्वे को क्लीनचिट देने वाले निर्णय को चुनौती

    17-Oct-2024
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- राज्य सरकार ने सुको का दरवाजा खटखटाया

Rashmi Barve 
नागपुर।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा कांग्रेस नेता रश्मि बर्वे (Rashmi Barve) की जाति वैधता प्रमाणपत्र के संदर्भ में दायर प्रकरण को क्लीनचिट दिए जाने से राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है. इस याचिका में हाईकोर्ट के निर्णय को अवैध बताने का दावा किया गया है। याचिका पर अगले शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। बर्वे के वकील एड. समीर सोनवणे ने एहतियात के तौर पर इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैवेट दाखिल कर दी थी। इसलिए उन्हें नोटिस के साथ सरकार की याचिका की कॉपी भी भेजी गई है।
 
इस याचिका में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। विशेष अनुमति याचिका दायर की अगले शुक्रवार को सुनवाई की संभावना लेकिन अब एकतरफा अंतरिम निलंबन का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कैवेट के कारण बर्वे के लिए याचिका पर पहली सुनवाई में उपस्थित होना और अपना पक्ष रखना संभव है। जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने पारशिवनी तहसील के गोड़ेगांव टेकाइ निवास वैशाली देविया की शिकायत का संज्ञान लेते हुए २८ मार्च २०२४ को बर्वे के चांभार अनुसूचित जाति के वैधता प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ बर्वे द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका २४ सितंबर २०२४ को मंजूरी दे दी गई और रिकॉर्ड पर ठोस साक्ष्यों के आधार पर बर्वे का दावा सिद्ध हो गया।