लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार प्रकाशित करने होंगे पत्रक, पोस्टर

17 Oct 2024 15:18:27
-नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Assembly general election(Image Source : Internet) 
नागपुर।
विधानसभा आम चुनाव (Assembly general election)  के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले पत्रक, पोस्टर, फ्लेक्स आदि के मुद्रण के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
 
किसी भी व्यक्ति को पत्रक, पोस्टर के ऊपर मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता और प्रतियों की संख्या अंकित करना आवश्यक है। बिना नाम का कोई भी चुनाव पत्रक या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, चुनाव पत्रक या पोस्टर प्रकाशित करते समय, प्रिंटर को दो प्रतियों में इस आशय का एक हलफनामा देना होगा कि वह उसका प्रकाशक है, स्व-हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित जो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। किसी पत्रक, पोस्टर, दस्तावेज़ को तब तक मुद्रित या मुद्रित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रिंटर मुद्रण के लिए उचित समय के भीतर नोटिस की एक प्रति के साथ दस्तावेज़ की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को नहीं भेजता। कानून के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी दस्तावेज़ को किसी अन्य माध्यम से प्रिंट करना, ज़ेरॉक्स करना जैसी प्रक्रियाओं को प्रिंटिंग माना जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी डॉ.विपिन इटनकर ने बताया है कि चुनाव पत्रक या पोस्टर में किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के समूह के चुनाव को बढ़ावा देने के लिए वितरित किए गए मुद्रित पत्रक, पैम्फलेट, तख्तियां, पोस्टर आदि शामिल हैं।
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