दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

    05-Sep-2024
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Life imprisonment
 (Image Source : Internet/ Representative)
नागपुर।
अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख पति ने कुल्हाड़ी से वार कर दोनों की हत्या कर दी। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनएच जाधव ने आरोपी पति कुंवरलाल भारत बरमय्या (40) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है।
 
कुंवरलाल बेसगांव बालाघाट के मूल निवासी हैं। 26 जुलाई, 2020 की रात को उसने अपनी पत्नी किरण बरमय्या (40) और उसके प्रेमी तरुण शिवकुमार श्रीराम कौशले (27) की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। कुंवरलाल और किरण काम की तलाश में नागपुर आए थे। अजनी कल्याणेश्वर नगर में किराए से रहते थे। घटना से कुछ दिन पहले किरण अपने गांव गई थी। जब वह लौटीं तो शिवकुमार उनके साथ थे। किरण ने कुंवरलाल को बताया था कि शिवकुमार उसका भाई है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया।
 
शिवकुमार हमेशा उनके घर आता-जाता रहता था। इस दौरान किरण और शिवकुमार के बीच अनैतिक संबंध बन गए। जब कुंवरलाल घर पर नहीं था तो दोनों मिलते रहते थे। लगभग हर रात शिवकुमार शराब की बोतल लेकर आता था। कुंवरलाल के साथ बैठकर शराब पी। 26 जुलाई की रात भी वह शराब लेकर आया। तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी और खाना खाया। पति-पत्नी कमरे में सोने चले गए, जबकि शिवकुमार बालकनी में सो गया। आधी रात को कुंवरलाल की नींद खुली। पत्नी कमरे में नहीं थी। जब वह बालकनी में गया तो उसने किरण और शिवकुमार को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। उसने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच वह घर में रखी कुल्हाड़ी ले आया और दोनों पर वार कर दिया। दोनों की मौत हो गई।
 
स्थानीय नागरिकों ने चीख-पुकार सुनी और पुलिस को सूचना दी। अजनी पुलिस ने मामला दर्ज कर कुंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन थानेदार प्रदीप रायन्नवर ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील माधुरी मोटघरे आरोपों को साबित करने में सफल रहीं और उन्होंने यह कहते हुए मौत की सजा की मांग की कि यह मामला दुर्लभ है। कोर्ट ने कुंवरलाल को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कांस्टेबल कीर्ति फुकट और सुरेंद्र लव्हाले ने पैरवी अधिकारी की भूमिका निभाई।