IMA ने की RG कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता निलंबित

    29-Aug-2024
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Sandeep-Ghosh
 (Image Source : Internet)
कोलकाता :
भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष (Sandeep Ghosh) की सदस्यता निलंबित कर दी। इस महीने की शुरुआत में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच के बीच यह कदम उठाया गया है। एक आदेश में, भारतीय चिकित्सा संघ ने कहा कि आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा गठित समिति ने स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में उसके बाद के घटनाक्रम पर विचार किया।
 
 
आदेश में कहा गया है, "राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने पीड़िता के माता-पिता से उनके घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने स्थिति से निपटने में आपके (घोष) के खिलाफ अपनी शिकायत रखीं और साथ ही इस मुद्दे को उचित तरीके से संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में भी बताया।" इसमें कहा गया है, "आईएमए बंगाल राज्य शाखा के साथ-साथ डॉक्टरों के कुछ संघों ने भी आपके द्वारा पेशे को समग्र रूप से बदनाम करने की प्रकृति का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है।" आदेश में कहा गया है कि आईएमए की अनुशासन समिति ने "सर्वसम्मति से आपको भारतीय चिकित्सा संघ की सदस्यता से तत्काल निलंबित करने का निर्णय लिया है।"
 
सीबीआई की प्रोग्रेस रिपोर्ट 17 सितंबर को
इससे पहले 26 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने संस्थान में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले की जांच के तहत आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (आरजीकेएमसीएच) के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पॉलीग्राफ परीक्षणों का दूसरा दौर पूरा किया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सीबीआई को मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश दिए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच पर प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई को तीन सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को प्रस्तुत किया जाना है। इस महीने की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने घटना से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपने का आदेश दिया था। प्रशिक्षु डॉक्टर 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाया गया था