- अगले साल मार्च तक पूरा होगा आरटीओ फ्लाईओवर का कार्य
नागपुर।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) (PWD) ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ को आश्वासन दिया है कि 15 सितंबर तक वाडी फ्लाईओवर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी ने अगले साल मार्च तक आरटीओ के पास फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। जस्टिस नितिन साम्ब्रे और अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने वन विभाग को नागपुर-फेटरी और कलमेश्वर सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है।
एनएचएआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अनीश कथाने ने पुष्टि की कि नागपुर-फेत्री सड़क परियोजना के लिए एक निर्माण कंपनी का चयन किया गया है। कोर्ट ने वन विभाग को फेत्री रोड के डामरीकरण के संबंध में एनएचएआई को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी को एक सप्ताह के भीतर बोले पेट्रोल पंप और उसके आसपास के इलाकों में सड़क निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इन मुद्दों पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित है।
इससे पहले के सत्र में, उच्च न्यायालय ने नागपुर-कलमेश्वर मार्ग पर प्रस्तावित फुटपाथ की आलोचना की थी, जिसे मोटर चालकों के लिए अनुपयुक्त बताया था और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इसके बजाय तारकोल का उपयोग करने का आदेश दिया था। फेत्री की ओर जाने वाले संकरे मार्ग को खतरनाक स्थितियों के कारण एक प्रमुख सुरक्षा चिंता के रूप में चिह्नित किया गया है। सड़क को चौड़ा करने और फुटपाथ लगाने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन न्यायालय ने यातायात को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए इन फुटपाथों को तारकोल से बदलने पर जोर दिया है।
विविध मार्गों से संबंधित जनहित याचिका अधिवक्ता अरुण पाटिल द्वारा दायर की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्जा ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता गिरीश कुंते ने एनआईटी के लिए, अधिवक्ता जेमिनी कासट ने एनएमसी के लिए, डीजीएसआई नंदेश देशपांडे ने केंद्र सरकार के लिए और अधिवक्ता दीपक ठाकरे ने राज्य के लिए पेश हुए।